द इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की आगरा शाखा ने किया वर्चुअल सीपीई मीटिंग का आयोजन।
आगरा। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की आगरा शाखा द्वारा विगत रविवार तारीख 31/5/20 को वर्चुअल सीपीई मीटिंग का लाइव आयोजन किया गया।
वर्चुअल सीपीई मीटिंग में आगरा शाखा अध्यक्ष सीए शरद पालीवाल, उपाध्यक्ष सीए आशीष जैन, सचिव सीए गौरव बंसल, कोषाध्यक्ष सीए सौरभ नारायण सक्सेना, आगरा सिकासा अध्यक्षा सीए दीपिका मित्तल, कार्यकारिणी सदस्य सीए सुदीप कुमार जैन तथा सीए राकेश अग्रवाल सम्मलित हुए।
वर्चुअल सीपीई मीटिंग मुख्य विषय Analysis of Benami Law रहा।
वक्ता सीए नितिन कंवर ने सदस्यों को बताया कि भारत सरकार 21 फरवरी 2019 को Banning and unregulated schemes ordinance-2018 पास की है। इसमें मुख्य Issue Regulated and Unregulated Deposits को अंतर करना है। वक्ता ने कहा कि जमा का भुगतान न करना धोखाधड़ी के उद्देश्य से सेक्शन-4 तथा गलत प्रकार से जमा किए जाने की की प्रक्रिया को सेक्शन-6 में शामिल किया गया है। इसमें अर्थ 2 लाख से 50 करोड़ है और एक वर्ष से दस वर्ष की जेल का प्रावधान है। इस संदर्भ में आगे और भी नियम आने वाले हैं, यह मात्र जानकारी एकत्रित की जा रही है।
वक्ता ने कहा कि बेनामी ट्रांसजेक्शन एक्ट-2018 के बारे में अघोषित आय के द्वारा संपत्ति क्रय की गई है तो उसे इस एक्ट के अंतर्गत सजा दी जा सकती है। जिसमें पेनल्टी भी देनी होगी।
यदि कोई व्यक्ति किसी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदता है, जिसका श्रोत सिर्फ टैक्स बचाना हो, जिसमें अघोषित आय का उपयोग किया गया है एवं जिस व्यक्ति के नाम से प्रोपर्टी खरीदी गई है तो वह प्रोपर्टी खरीदने में सक्षम नहीं है। प्रोपर्टी के अलावा इसमें विभिन्न प्रकार के लेनदेन शामिल हैं जिसमें बैंक का लेनदेन भी कवर किया गया है। जो कई सेक्शन में विभाजित हैं उन्हीं के हिसाब से दंड तथा पेनल्टी का प्रावधान शामिल है।
वर्चुअल सीपीई मीटिंग का संचालन शाखा सचिव सीए गौरव बंसल द्वारा किया गया।
वर्चुअल सीपीई मीटिंग के दौरान सीए पूजा गुरवानी, सीए अमित बंसल, सीए रोहित दुआ, सीए दीपक तायल, सीए नेहा गुप्ता, सीए भावेश सुतैल एवं सीए दीप्ति आदि मौजूद रहे।
नितिन शुक्ला आगरा सवांददाता