फिर लौटेगी नवाबों के शहर की रौनक, लखनऊ में कल से शर्तों के साथ खुलेंगे बाजार


-सैलून सिर्फ हेयर कटिंग के लिए खोले जा सकेंगे, हेड कवर, मास्क, दस्ताने और फेस शील्ड का प्रयोग अनिवार्य होगा–



-एक ग्राहक के बाद सेवा देने वाले बदल दिए जाएंगे, रजिस्टर के जरिए प्रवेश करने वाले का नाम, पता, मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा–



-जितनी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक आएगा उससे ये सवाल पूछा जाएगा कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है या नही–


लखनऊ, 20 मई 2020, लॉकडाउन-4 में राहत देते हुए जिला प्रशासन ने बाजारों को खोलने के निर्देश दिए हैं। गुरुवार 21 मई से सभी तरह की दुकानें और बाजार खुल जाएंगे। साथ ही कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग एवं समस्त प्रकार के निर्देशों का पालन करना होगा।मॉल-मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। साथ ही कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। बफर जोन में किराना और दवा की दुकानें ही खुलेंगी। डीएम अभिषेक प्रकाश ने व्यापार संगठनों के साथ बैठक की। इसके बाद नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सैलून या पार्लर सिर्फ हेयर कटिंग के लिए खोले जा सकेंगे। डीएम ने बताया कि 20 मई को सभी प्रतिष्ठानों का विसंक्रमण किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी होगी। शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक आवश्यक कार्य से ही निकल सकेंगे। दवा, किराना दुकान, पेट्रोल पम्प जो 24 घंटे खुलते हैं।


आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा.. 


जितनी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक आएगा उससे ये सवाल पूछा जाएगा कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है या नहीं। इसके लिए होर्डिंग और फ्लेक्स भी लगाए जाएंगे।


स्ट्रीट वेंडरर्स की दुकानें कैसे खुलेंगी? क्या नियमावली होगी? इस पर फैसला बुधवार को होगा। नगर आयुक्त ने अधिकारियों व वेंडर एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। लॉक डाउन के बाद 21 मई से दुकानों को खोलने जिलाधिकारी द्वारा जारी गाइड लाइन जारी करने के बाद स्ट्रीट वेंडर की गाइड लाइन बनाने की जिम्मेदारी नगर निगम को सौंपी है। बुधवार को स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी की बैठक होगी। नगर आयुक्त डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में कमेटी के पदाधिकारियों के साथ नगर निगम के जोनल अधिकारी व वेंडिंग एसोसिएशन के पदाधिकारी आदि मौजूद रहेंगे। सैलून या पार्लर सिर्फ हेयर कटिंग के लिए खोले जा सकेंगे। एक समय एक ग्राहक ही प्रवेश कर सकेगा। हेयर कटिंग करने वाले को हेड कवर, मास्क, दस्ताने और फेस शील्ड का प्रयोग अनिवार्य होगा। एक ग्राहक के बाद सेवा देने वाले बदल दिए जाएंगे। यहां भी रजिस्टर बनेगा। प्रवेश करने वाले का नाम, पता, मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा। बिना मास्क प्रवेश नहीं मिलेगा।


तय समय पर खुलेंगे पार्क और स्टेडियम.. 


मॉर्निंग वॉकर और खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए पार्कों और स्टेडियम को तय समय पर खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं, शहरभर के स्ट्रीट वेंडरों को इजाजत दिए जाने के बारे में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमिटी फैसला करेगी। गली-मोहल्लों में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी।


बफर जोन में आवश्यक वस्तुएं ही मिलेंगी.. 


शहर में आठ कंटेनमेंट जोन हैं। इन जोन से 250 मीटर की परिधि में स्थित बफर जोन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की ही आपूर्ति की जाएगी। यहां की दुकानें व मार्केट नगर आयुक्त की कमिटी की रिपोर्ट के बाद ही खोली जाएंगी।


मीट शॉप खोलने के लिए जमा करना होगा लाइसेंस..


मीट शॉप खोलने के लिए दुकानदार को अपना लाइसेंस और उसकी रिनिवल कॉपी जमा करनी होगी। शहरी इलाके के दुकानदार नगर निगम और ग्रामीण इलाके के दुकानदार ग्राम पंचायत में लाइसेंस, रिनिवल पत्र, दुकान पर सोशल डिस्टेसिंग का ब्योरा तैयार कर जमा करेंगे। डीएम का कहना है कि दस्तावेज जांचने के बाद ही दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, रेस्तरां नॉनवेज की भी होम डिलिवरी कर सकेंगे। डीएम का कहना है कि नॉनवेज के स्ट्रीट वेंडरों को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर अनुमति दी जाएगी।


अभी नहीं खुलेंगे चौक व अमीनाबाद बाजार..


अमीनाबाद और चौक बाजार 21 मई से नहीं खुलेंगे। दोनों बाजार वाले इलाकों में संक्रमण व अन्य बिंदुओं पर जांच के लिए डीएम ने नगर आयुक्त की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही बाजारों को खोलने का फैसला किया जाएगा। वहीं, चौक के सराफा कारोबारियों ने भी 25 मई से बाजार खोलने का फैसला किया है।


ये चीजे रहेंगी बंद.. 


साप्ताहिक बाजार,सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, क्वारंटीन सेंटर बने होटलों के अलावा सभी होटल भी बंद रहेंगे। इसके अलावा नर्सिंग होम व निजी अस्पताल सीएमओ की अनुमति से खुलेंगे।


साप्ताहिक बंदी में होगा सैनिटाइजेशन.. 


फैसलेे के मुताबिक, हर मार्केट में एक दिन साप्ताहिक बंदी होगी। इस दिन नगर निगम की मदद से व्यापार मंडल मार्केट की सड़कों के अलावा प्रतिष्ठान के अंदर और बाहर सैनिटाइजेशन करवाएंगे।


रात में सिर्फ इन्हें अनुमति..


पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप और दवा की दुकानें दिन में खुलने के साथ ही शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक भी खुली रहेंगे।


सीसीटीवी की निगरानी में होगी पैकिंग..


रेस्तरां, मिठाई की दुकान और बेकरी में खाद्य पदार्थों की पैकिंग सीसीटीवी की निगरानी में होगी। सीसीटीवी का मॉनिटर दुकान के काउंटर पर रखना होगा, ताकि ग्राहक पैकिंग देख सके। डीवीआर में दुकानदार को एक माह की रेकॉर्डिंग भी रखनी होगी। इसके अलावा रोज पुराना रखा कच्चा माल नष्ट करना होगा।


दुकानों के लिए इन नियमों का पालन जरूरी..


खोलते और बंद करते वक्त दुकान में सैनिटाइजेशन करना होगा l दुकानदार और कर्मचारियों को मास्क-गलव्ज पहनना होगा। बिना मास्क वाले ग्राहक को प्रवेश नहीं मिलेगा। दुकानों में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग , 10 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवतियों का प्रवेश वर्जित रहेगा। दुकानदार और हर कर्मचारी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। सुरक्षा हेतु 2 गज की दूरी पर काउंटर बनाए जाएंगे। दुकान में थर्मल स्कैनर रखना होगा। हर व्यक्ति की स्कैनिंग करनी होगी। किसी के शरीर का तापमान 99 डिग्री से मिला तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा। दुकान में 50 % स्टाफ के साथ काम करना होगा। ग्राहक का नाम, पता और मोबाइल नंबर, समय और तारीख एक रजिस्टर में दर्ज करना होगा।


रिपोर्ट @ आफाक अहमद मंसूरी