लखनऊ में 60 दिनों के बाद 'नियम शर्तों' के साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुले


-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्तिों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कई बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को प्रवेश नहीं–



-मानकों का पालन ना करने पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है–



लखनऊ, 26 मई 2020, साठ दिनों के लॉकडाउन के बाद मंगलवार यानी 26 मई से राजधानी लखनऊ में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं, कुछ जगहों को छोड़कर सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मंगलवार से खुल गए हैं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज, भूतनाथ, मुंशीपुलिया, समेत अन्य जगहों पर ग्राहक सोशल डिस्टेसिंग के साथ खरीदारी करते दिखे। बिना मास्क के लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अंदर घुसते ही लोगों के हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। 


आपको बता दें कि जिला प्रशासन के आदेशानुसार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगी। इस दौरान एक दुकान में दो से तीन ग्राहक ही प्रवेश कर सकेंगे। सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानें छह दिन खुलेंगी। एक दिन बंदी रहेगी। उस दिन पूरे कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज किया जाएगा। मानकों का पालन न करने पर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। गौरतलब है कि पिछले दिनों जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इस संबंध में आदेश जारी किया था, आदेश के मुताबिक किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम नहीं चलेगा, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूर्व की भांति बंद रहेंगे, आपसी सहमति से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 33 फीसद हिस्सा ही खोला जाएगा, जिन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट लगे हैं उनमें एक बार में 4 से अधिक व्यक्ति नहीं चढ़ेंगे।


इन्हें नहीं मिलेगा प्रवेश, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने के नियम और कानून..


शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मालिकों को अपने कस्टमर्स से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, कई बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनर की व्यवस्था करनी होगी, दुकानदारों को अपने यहां आने वाले प्रत्येक कस्टमर का पूर्ण विवरण रखना होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्रत्येक सप्ताह में 6 दिन खुलेंगे और सातवें दिन नगर निगम के साथ मिलकर सैनिटाइजेशन का काम करना होगा। बता दें लॉकडाउन फेज फोर की शुरुआत के साथ ही योगी सरकार कई रियायतें दे रही है, ताकि अर्थव्यस्था भी पटरी पर लौट सके, इससे पहले शासन ने दुकानों को खोलने का आदेश दिया था, जिसके तहत लेफ्ट-राईट फ़ॉर्मूले पर दुकानें खुल रही हैं, हालांकि अभी भी रेहड़ी और पटरी दुकानदारों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है।


रिपोर्ट @ आफाक अहमद मंसूरी