आठ जून से खुल सकेंगे मॉल, रेस्टोरेंट, होटल और धार्मिक स्थल


-आठ जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे, गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, 1 जून से लागू होंगे और 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेंगे–


-कोरोना संकट के कारण सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का लिया फैसला, रियायत के साथ केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन–


लखनऊ, 30 मई 2020, देश में कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन को सरकार ने 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है, हालांकि इस बार सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर मॉल और रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत दे दी है, अब 8 जून से मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों को फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए, ये दिशानिर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे, लॉकडाउन के इस पांचवें चरण में सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर लगभग हर तरह की गतिविध‍ियों को खोलने की इजाजत दी है, लॉकडाउन 5 में किन बातों की होगी इजाजत l


कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा.. 


पहले चरण में इन गतिविधियों को 8 जून से शुरू किया जाएगा: धार्मिक स्थल ,होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सर्विस, शॉपिंग मॉल, हालांकि  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  इनके लिए एसओपी जारी करेगा, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो और कोरोनावायरस के प्रसार को रोका जा सके।


दूसरे चरण में स्कूल-कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग इंस्टिट्यूट खोले जाएंगे, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह ली जाएगी.संस्थानगत स्तर पर भी बात की जाएगी, साथ ही अभिभावकों की भी राय ली जाएगी, इस फीडबैक पर ही संस्थान को खोलने का फैसला लिया जाएगा, जुलाई से यह संस्थान खोले जा सकेंगे, इनके लिए एसओपी जारी किया जाएगा।


तीसरे चरण में स्थिति को देखते हुए इन गतिविधियों को दोबारा से शुरू किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान , मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली और इसी तरह के स्थान, सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रमों और इसी तरह के बड़े कार्यक्रम इसमें शामिल हैं।


इन बातों की होगी इजाजत.. 


-निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर प्रतिबंधित गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।


-आठ जून से जिन गतिविधियों को अनुमति दी जाएंगी उनमें लोगों के लिए धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां एवं अन्य होटल सेवाएं शामिल होंगी।


-आठ जून से शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति होगी।


-राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श कर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे।


-शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश अभिभावकों, अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श करेंगे।


-रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा।


-स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।


-निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा, इन क्षेत्रों का निर्धारण जिला प्रशासन करेगा।


-लॉकडाउन में रियायत के साथ केंद्र ने जारी की नई गाइडलाइन, गाइडलाइन के तहत कुछ नए नियम..


-30 जून तक कंटेनमेंट जोन में पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा.कंटेनमेंट जोन में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी और कड़ी निगरानी जारी रहेगी।


-नाइट कर्फ्यू की समय सीमा को कम कर दिया गया है, अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।


-8 जून से पूजा स्थलों, मॉल, रेस्तरां और होटलों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी।


-एक राज्य से दूसर राज्य या राज्य के भीतर लोगों या वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसके लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है।


-स्थिति के आकलन के बाद अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, जिम, मेट्रो, बार, थिएटर और स्विमिंग पूल को फिर से शुरू किया जा सकता है।


-एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच व्यापार फिर से शुरू किया जा सकेगा, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार को व्यापार रोकने की अनुमति नहीं है।


-श्रमिक स्पेशल ट्रेन, घरेलू हवाई यात्रा और विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाना जारी रहेगा।


-65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है।


-मालिकों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारी आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग करें और नियमित रूप से अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करते रहें।


-फेस मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा. बड़े समारोहों पर निषेध, शादी में ज्यादा से ज्यादा 50 मेहमान और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग।


-सार्वजनिक रूप से थूकने पर सजा का प्रावधान है।


- फिर से खुल सकते हैं लेकिन वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा।


रिपोर्ट @ आफाक अहमद मंसूरी