उचित दर विक्रेताओं पर आवश्यक वस्तु अधिनियम अन्तर्गत एफआईआर दर्ज : डीएम
रायबरेली
जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत आवश्यक वस्तुओं का वितरण उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कराया जा रहा है। जनसामान्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति निर्बाध रूप से होती रहे, इस हेतु प्रवर्तन टीमों का गठन किया गया है।
गठित प्रर्वतन टीमों द्वारा निरन्तर जांच/निरीक्षण के दौरान तहसील ऊँचाहार, विकास खण्ड जगतपुर ग्राम पंचायत धर्मदासपुर के उचित दर विक्रेता सुरेन्द्र प्रताप सिंह, तहसील व विकास खण्ड सलोन के उचित दर विक्रेता मजहरूल हक, विकास खण्ड छतोह ग्राम पंचायत अशरफपुर के उचित दर विक्रता मो0 मुन्ना एवं तहसील व विकास खण्ड डलमऊ, ग्राम पंचायत पिलखा के उचित दर विक्रेता बिन्दाचरन को आवश्यक वस्तुओं के वितरण में बरती गयी गम्भीर अनियमितताओं के दृष्टिगत उनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।
शिवेंद्र प्रताप सिंह