कोरोना के चलते लखनऊ में रेस्‍टोरेंट, ढाबे, फूड स्‍टॉल, कैफे-होटल 31 तक बंद


आदेशों का उल्‍लघंन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा


लखनऊ, 20 मार्च 2020, कोरोना वायरस से देश भर में खौफ पैदा हो चुका है। लखनऊ में अब तक छह लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि भी हो चुकी है। सभी को आइसोलेटेड वार्ड में भर्ती कराया गया है। एक के बाद एक संक्रमण के मामले सामने आने के बाद राजधानी लखनऊ के कुछ इलाको में अघोषित कर्फ्यू से हालात हो गए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने जारी आदेश में चयनित इलाकों में समस्‍त कार्यालय, प्रतिष्‍ठान एवं संस्‍थान 23 मार्च तक अगले आदेश तक बंद रहेंगे। वहीं, दूसरे आदेश में कहा गया कि राजधानी लखनऊ के समस्त बार, कैफे, लाउंज, हेयर सैलून एवं ब्यूटी पार्लर समस्त रेस्टोरेंट, (आवासीय परिसर के अंदर रेस्‍टोरेंटों को सम्मिलित करते हुए), ढाबे, फूड सटॉल, कॉफी हाउस, कैफे, खाने-पीने के होटल, मिष्‍ठान भंडार, जलपान गृह 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। आदेशों का उल्‍लघंन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा। 


इन इलाकों में अघोषित कर्फ्यू..


खुर्रम नगर (महानगर चौराहे से कुकरैल वन्‍य क्षेत्र प्रवेश द्वार तक, कंचना बिहारी मार्ग), कल्‍याणपुर, शिवानी विहार, अबरार नगर, कमला नेहरू नगर, विकास नगर, टेढ़ी पुलिया से गुलाचीन मंदिर से कपूरथला चौराहे तक, कपूरथला चौराहे से महानगर पीएसी गेट तक, महानगर पीएसी गेट से वायरलेस चौराहे से रहीम नगर चौराहा होते हुए खुर्रम नगर दोनों तरफ का क्षेत्र कुकरैल नाले आरै टेढ़ी पुलिया, कुर्सी रोड के बीच का समस्‍त क्षेत्र) जनपद लखनऊ थाना विकास नगर, अलीगंज, महानगर, गुडंबा, इंदिरा नगर इनके अलावा 


इनको मिली छूट..हॉस्पिटल, फार्मेसिस्‍ट/ मेडिकल स्‍टोर, पैथोलॉजी एवं अन्‍य आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित साम्रगी, पेट्रोल पंप, रसोई गैस, दूध, राशन जैसी दुकानों को खुलने की छूट मिली है।


रिपोर्ट @ आफाक अहमद मंसूरी