इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने के दिए निर्देश, प्रशासन से 16 मार्च तक मांगी रिपोर्ट


 ना दलील ना वकील और बना दिया अपराधी, लखनऊ में जगह जगह बैनर पोस्टर लगाकर


 लखनऊ । प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी जगहों से होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं इसके साथ ही अदालत ने लखनऊ प्रशासन से 16 मार्च तक इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है, अदालत ने लखनऊ में सीएए विरोध प्रदर्शन में संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की सड़क किनारे लगी फोटोग्राफ तत्काल हटाने का आदेश दिया है और 16 मार्च को अनुपालन रिपोर्ट के साथ हलफ़नामा दाखिल करने के लिए कहा है, चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा की पीठ ने यह आदेश दिया है । पोस्टर लगाए जाने को लेकर चीफ जस्टिस गोविन्द माथुर की अदालत ने स्वत: संज्ञान लिया था और पूछा था कि क्या वो सार्वजनिक स्थान और नागरिक आजादी पर अतिक्रमण नहीं कर रही है, कल इसी को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी, दौरान इसके राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दलील दी कि अदालत को इस तरह के मामले में जनहित याचिका की तरह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा कि अदालत को ऐसे कृत्य का स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए जो ऐसे लोगों द्वारा किए गए हैं जिन्होंने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है । पिछले साल दिसंबर में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर हिंसा करने वालों के नाम उजागर करते हुए जिला प्रशासन ने उनके नाम-पते वाले होर्डिग्स लखनऊ में कई जगहों पर लगाए हैं, पुलिस ने करीब 57 लोगों की पहचान कथित उपद्रवियों के तौर पर की है और उन्हें नोटिस जारी किया, पोस्टर में जिन लोगों की तस्वीरें हैं उसमें कांग्रेस नेता सदफ जाफर और पूर्व आईपीएस अधिकारी एस आर दारापुरी भी शामिल हैं, उन होर्डिंग्स में आरोपियों के नाम, फोटो और आवासीय पतों का उल्लेख है, इसके परिणाम स्वरूप नामजद लोग अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित हैं ।


रिपोर्ट @ आफाक अहमद मंसूरी