एक माह तक बाधित रहेंगे तहसील के मामले


एक माह तक बाधित रहेंगे तहसील के मामले


उप जिलाधिकारी बिंदकी प्रह्लाद सिंह ने आज तहसील प्रांगण में उपस्थित होकर बताया कि बहुत आवश्यक/अपरिहार्य मुकदमों को छोड़कर अन्य किसी भी मुकदमे की सुनवाई अप्रैल के दूसरे हफ्ते में ही होगी जिनके मुकदमों की तारीख मार्च माह में है वह अपने मुकदमों की तारीख अप्रैल के दूसरे हफ्ते में समझे, मुकदमों में जनरल वेट लगाई जाएगी उन्होंने अधिवक्ताओं व अन्य संबंधित लोगों से भी अदालत ना जाने की सलाह दी उन्होंने बताया कि ऐसा कोरोना वायरस के प्रकोप को बढ़ने से रोकने के लिए किया गया है इस दौरान 31 मार्च तक निबंधन/रजिस्ट्री भी बंद रहेगी और किसी प्रकार की कोई भी रजिस्ट्री नहीं की जाएगी उप जिलाधिकारी ने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह से भी अनुरोध किया की इसकी जानकारी वे अपने सभी अधिवक्ताओं को दे दे कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही अदालती कार्य संभव हो सकेंगे और इस बीच कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी, केवल जनरल डेट दी जाएगी उन्होंने हमारे संवाददाता को यह भी बताया कि आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र भी इस अवधि में नहीं बनाए जाएंगे इसलिए इस आशय का भी आवेदन ना करवाएं।
 उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने हेतु सरकार द्वारा व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं इसलिए इस कार्य में सभी का सहयोग आवश्यक है सभी लोग स्वस्थ रहें इसके लिए प्रधानमंत्री के इच्छा के अनुसार सभी को सतर्क रहना चाहिए ताकि इस महामारी से बचा जा सके उप जिलाधिकारी ने लोगों से अपील किया है की भीड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें, हांथ ना मिलाकर नमस्ते करें, अपने हाथ साबुन पानी से धुलते रहे, चाहे कुछ समय पहले ही हाथ को क्यों न धुला हो खाने से पहले पुनः हाथ को अच्छे से धुले, कीटाणु और धूल से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करें या मुंह नाक को ढकते हुए अंगोछा का इस्तेमाल करें, खांसते छीकते  समय मुंह पर रुमाल/ अंगोछा या टिशु पेपर का प्रयोग करें, संक्रमण से बचाव के लिए गर्म पानी का प्रयोग करें, 6 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति जब तक बहुत जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, छुट्टियों के दौरान कहीं पिकनिक मनाने के लिए सार्वजनिक जगहों पर जाने से परहेज करें, और अपने घर में ही रहे प्रशासन का पूर्ण प्रयास है कि कोरोना के संक्रमण से देश को मुक्ति मिले परंतु इसमें सामान्य जनमानस का सहयोग बहुत अनिवार्य है।
 उपनिबंधक यशवंत सिंह ने बताया कि कार्यालय में 31 मार्च तक रजिस्ट्री का कार्य नहीं किया जाएगा तथा दस्तावेजों का पंजीकरण, दस्तावेजों का नकल या फिर फाइल का मुआयना भी नहीं किया जा सकेगा।


कलीम खान जहानाबाद सवांददाता