पूर्व सांसद पवन पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करने का आदेश।
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने राजधानी के बहुचर्चित लक्ष्मी शंकर यादव हत्याकांड मामले में गैरहाजिर रहने पर पूर्व सांसद पवन कुमार पांडेय के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी करने का आदेश दिया है . साथ ही कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी ।
विशेष अदालत का कहना है कि अभियुक्त के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर 24 साल पहले ही संज्ञान लिया जा चुका है, लेकिन लगातार गैरहाजिर रहने के कारण आरोप तय नहीं हो पा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के शीघ्र निस्तारण का आदेश दे रखा है। गौर रहे कि 22 अक्टूबर, 1995 को लक्ष्मी शंकर यादव की घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
उनके बेटे विजय कुमार यादव ने बसपा सरकार में राज्यमंत्री रहे अंगद यादव, रमेश कालिया, सूरजपाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ हजरतगंज में एफआईआर दर्ज करवाई थी। मई, 1996 में पवन कुमार पांडेय के खिलाफ आईपीसी की धारा 216 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया था। पवन पर हत्यारोपितों को शरण देने का आरोप है।
रविदास के खिलाफ भी गैर जमानती वॉरंट
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने साल 1989 के एक आपराधिक मामले में गैरहाजिर रहने पर पूर्व विधायक रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ भी गैर जमानती वॉरंट जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही उनके जमानतदारों को नोटिस जारी करने को भी कहा है। मामले में सुनवाई 20 फरवरी को होगी। मामले में रविदास के अलावा 74 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था। इनमें कई अभियुक्तों की पत्रावली अलग हो चुकी है।
रिपोर्ट@त्रिलोकी नाथ