कुलदीप को दिल्ली हाईकोर्ट से नही मिली कोई राहत
रायबरेली: उन्नाव रेप कांड में उम्र कैद की सजा पा चुके विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नही मिल सकी।
आपको बता दें कि, हाईकोर्ट ने कहा कि, वह दो महीने के भीतर पच्चीस लाख रुपये कोर्ट में जमा करें। इस पचीस लाख रुपये में से दस लाख रुपये पीड़िता को दिये जायेंगे।
उन्नाव रेप केस में पिछले महीने तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और साथ ही साथ पच्चीस लाख रुपये का मुआवजा भी जमा करने के लिए कहा था। ताकि रेप पीड़िता को मुआवजे में से दस लाख रुपये दिये जाये। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी पाया था।
आपको बता दें कि, हाईकोर्ट ने कहा कि, वह दो महीने के भीतर पच्चीस लाख रुपये कोर्ट में जमा करें। इस पचीस लाख रुपये में से दस लाख रुपये पीड़िता को दिये जायेंगे।
उन्नाव रेप केस में पिछले महीने तीस हजारी कोर्ट ने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी और साथ ही साथ पच्चीस लाख रुपये का मुआवजा भी जमा करने के लिए कहा था। ताकि रेप पीड़िता को मुआवजे में से दस लाख रुपये दिये जाये। कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को अपहरण और रेप का दोषी पाया था।